कोविड टैस्ट करवाने के बाद ही शादियों में खाना बना पाएंगे कैटरिंग कर्मी

Wednesday, Nov 18, 2020 - 10:37 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से लोगों पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी हैं। विवाह समारोह या अन्य आयोजनों में कैटरिंग का काम करने वालों के रैपिड एंटीजन जांच किट से कोविड-19 टैस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुनिश्चित बनाना होगा कि कैटरिंग कर्मियों का कोविड टैस्ट 96 घंटे पहले किया गया हो। इससे पुराना टैस्ट मान्य नहीं होगा। इसे लेकर बुधवार को राजस्व विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन सैल ने ताजा आदेश जारी कर दिए हैं।

इंडोर में होने वाले कार्यक्रम में 50 प्रतिशत लोगों के ही इकट्ठा होने की छूट

इसके मुताबिक कंटेनमैंट जोन से बाहर क्लोज-स्पेस (इंडोर) में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के ही जुटने की शर्त लगा दी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने इंडोर में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेलकूद व विवाद समारोह इत्यादि पर अधिकतम 100 लोगों की सीलिंग लगा दी है। इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अब रोक रहेगी। राज्य आपदा प्रबंधन सैल ने सभी जिलाधीशों को इन आदेशों को सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन कोविड संक्रमण रोकने के लिए अपने स्तर पर भी नई शर्तें लागू कर सकता है।

3 सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3 सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। अक्तूबर के पहले पखवाड़े में कोरोना के एक्टिव केस 1500 तक आ गए थे, जो अब बढ़कर 6500 से ज्यादा हो गए हैं। खासकर शादी समारोह और बाजारों में लोगों की भीड़ अधिक होने से कोरोना तेजी से फैला है। शादियों में लोग मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने का नियम ही भूल गए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अब विभिन्न आयोजनों के वक्त मास्क पहनना और सैनिटाइजर का प्रयोग फिर से अनिवार्य कर दिया है।

Vijay