कहीं आपके आर्म्स लाइसैंस न हो जाए रद्द, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम

Friday, Jan 04, 2019 - 12:07 PM (IST)

शिमला (राजेश): आर्म्स लाइसैंस धारकों के लिए जरूरी खबर है। जिला प्रशासन ने जिला के सभी आर्म्स लाइसैंस धारकों के लिए यू.आई.एन. नंबर लेने के लिए कहा। यदि लाइसैंस धारक के पास यू.एन.आई. नहीं होगा तो उसका लाइसैंस अवैध हो जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी लाइसैंस धारकों से 31 मार्च से पहले यू.आई.एन. लेने के लिए कहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए ए.डी.एम. कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव ने जिला में सभी आर्म्स लाइसैंस धारकों से लाइसैंस का यूनिक आइडैंटिफि केशन नंबर यू.आई.एन. प्राप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि यह नंबर प्राप्त करने लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। उसके पश्चात यू.आई.एन. के बिना सभी आर्म्स लाइसैंस अवैध माने जाएंगे और धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा आर्म्स लाइसैंस से संबंधित डाटा नैशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसैंस पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।


 

Ekta