BJP सांसद रामस्वरूप के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Thursday, Aug 08, 2019 - 10:06 AM (IST)

शिमला (मनोहर): मंडी संसदीय लोकसभा सीट से सांसद राम स्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता लाभ सिंह ने सांसद राम स्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कह कर चुनौती दी थी कि आयकर विभाग ने गैर-कानूनी ढंग से सांसद को पिछले 4 वर्षों की इनकम टैक्स रिटन्र्स भरने की मंजूरी दी। याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद राम स्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी और आयकर विभाग ने 18 अप्रैल, 2019 को राम स्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। 

याचिकाकर्ता के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए राम स्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था। इसके पश्चात सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी। मुख्य न्यायाधीश वी. रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात याचिका को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया।


 

Ekta