हिमाचल में लागू हुआ अनाथ और विधवा सैस, VAT के नियम बदले...अधिसूचना जारी, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर?
punjabkesari.in Saturday, Aug 29, 2026 - 05:41 PM (IST)
शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश की कर (टैक्स) प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए टैक्स स्ट्रक्चर में नया अनाथ एवं विधवा उपकर जोड़ दिया है। इस संबंध में 25 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना शनिवार को विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
वैट नियमों में हुआ संशोधन
विभागीय अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में संशोधन किया गया है, जिसे अब हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2026 का नाम दिया गया है। इसके तहत कर भुगतान और रिफंड से जुड़े नियम 40, 40(बी), 42 और 44 में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद अब जहां भी वैट लागू होगा, वहां करदाताओं को टैक्स के मैनुअल भुगतान या ई-पेमैंट के साथ-साथ यह नया अनाथ और विधवा उपकर भी चुकाना होगा।
पैट्रोल-डीजल की बिक्री पर पड़ेगा मुख्य प्रभाव
विभाग द्वारा जारी किए गए नए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स (जैसे फॉर्म- 12ए) के प्रावधानों के अनुसार यह नया उपकर मुख्य रूप से पैट्रोल, डीजल और अन्य संबंधित वस्तुओं की प्रति किलोलीटर बिक्री पर लगाया जाएगा। इससे पैट्रोल-डीजल के थोक और खुदरा कारोबारियों के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा।
टैक्स इनवॉइस और रिटर्न के लिए जारी हुए नए फॉर्म
इस नए उपकर को कर प्रणाली में व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के लिए आबकारी विभाग ने पुराने फॉर्म्स को अमान्य कर दिया है। उनकी जगह अब नए फॉर्म वैट-2, वैट-2-ए, वैट-15, वैट-15-ए और वैट-18 जारी किए गए हैं।व्यापारियों और करदाताओं के लिए अब चालान, रिटर्न और टैक्स इनवॉइस (बिल) में वैट के साथ-साथ अनाथ और विधवा उपकर को दर्शाने के लिए अलग से कॉलम दिए गए हैं, जिन्हें भरना अनिवार्य होगा।
पूरे राज्य में लागू हुआ नियम
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया कर संशोधन हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के इस कदम को अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं के कल्याण के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की एक अहम पहल माना जा रहा है।
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