आचार संहिता के कारण हिमाचल में नई भर्तियों व रिजल्ट पर लगी रोक

Tuesday, Mar 12, 2019 - 09:56 AM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): हिमाचल में चुनाव आचार संहिता के कारण विभिन्न विभागों में भर्तियों के रिजल्ट पर रोक लग गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दिया गया है तो उस सूरत में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इनके रिजल्ट आचार संहिता हटने के बाद ही घोषित किए जा सकेंगे। राज्य के अधिकारी व कर्मचारी चयन आयोग तथा विभिन्न विभाग नई भर्तियां शुरू करने के लिए नया विज्ञापन नहीं निकाल पाएंगे। इसे लेकर सभी विभागों व आयोग को हिदायतें दे दी गई हैं। इसी तरह विभिन्न विभाग नए निर्माण कार्य को लेकर कोई नया टैंडर भी जारी नहीं कर पाएंगे।

राजनीतिक दल जनता को ऐसा वचन नहीं दे पाएंगे जिससे मतदाता प्रभावित हो। सी.ई.ओ. देवेश कुमार ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हिदायतें दे दी हैं। मंत्रियों व अन्य प्राधिकारियों को भी सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। आयोग ने होर्डिंग के अलावा सरकारी दफ्तरों से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय वैबसाइट से भी मंत्रियों एवं समस्त राजनेताओं के फोटो हटाने होंगे। प्रचार सामग्री की वजह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्लास्टिक पेपर से बने पोस्टर व बैनर पर पूर्णतया रोक लगाई है। हिमाचल में पहले से ही प्लास्टिक प्रतिबंधित है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार सामग्री के लिए प्लास्टिक पेपर का प्रयोग नहीं कर पाएगा।

आचार संहिता के उल्लंघन पर यहां करें शिकायत

आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने सी-विजिल नाम की एप विकसित की है। इसके माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता फोटो अथवा वीडियो मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इनका निस्तारण 100 मिनट की अवधि में करना होगा। सी.ई.ओ. देवेश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभावित करने वाले पोस्ट नहीं डाल पाएंगे।

70 लाख से ज्यादा चुनाव खर्च नहीं कर पाएंगे

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों द्वारा चुनाव पर किए जाने वाले खर्च की सीमा 70 लाख रुपए तय की है। ऐसे में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को प्रचार सामग्री, रैली, गाडिय़ों व कार्यकर्ताओं के भोजन इत्यादि पर 70 लाख से ज्यादा खर्च की छूट नहीं दी जाएगी। तय सीमा से अधिक व्यय को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तय सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आयोग ने ब्लाक, जिला व राज्य स्तर पर कमेटियां गठित कर दी हैं।

Ekta