Solan: शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में क्यूआर कोड से स्कैन होंगी मतदान पेटियां
punjabkesari.in Thursday, Jan 09, 2025 - 09:23 PM (IST)
सोलन (ब्यूरो): राज्य निर्वाचन आयोग इस बार शहरी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नवीन इन्वैंटरी मैनेजमेट ऐपलीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के क्यूआर कोड से मतपेटियां स्कैन की जाएंगी। एसके बाद यह मतदान दलों को दी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की इस वर्ष के अंत में चुनाव करवाने की योजना है। इन चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में वीरवार को वर्ष 2025-26 में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई।
उन्होंने कहा कि आयोग ने व्यवस्थित निर्वाचन के दृष्टिगत क्यूआर कोड से स्कैन कर मतपेटियां मतदान दलों को दी जानी प्रस्तावित हैं। निर्वाचन से सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री को भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि पुराने निर्वाचन के अभिलेखों को नियमानुसार नष्ट किया जाए और निर्वाचन भंडारण कक्ष की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। निर्वाचन के दृष्टिगत वार्डबन्दी, मतदाता सूचियों को अद्यतन करना और आरक्षण सहित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों की अक्षरशः अनुपालना करना जिला प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार के लिए प्रैस सम्मेलन, होर्डिंग व बैनर सहित अन्य प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरांत वार्डों के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य 30 जून तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एवं राज्य का निर्वाचन आयोग भिन्न-भिन्न संस्थाएं हैं और दोनों आयोग की मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं। लोगों को यह बताया जाना आवश्यक है कि स्थानीय निकाय के निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना चाहिए। केवल मतदाता पहचान पत्र होने से मतदान नहीं किया जा सकता। मतदान के लिए सम्बन्धित मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित करते समय लोगों को जागरूक बनाएं, ताकि वे इन सूचियों में निवास के सम्बन्धित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की जांच कर सकें।