PNB में लोन फर्जीवाड़ा मामला : आरोपी मैनेजर के सहयोगी की भी अग्रिम याचिका रद्द

Thursday, Dec 23, 2021 - 11:57 PM (IST)

सुंदरनगर (ब्यूरो): पीएनबी में लोन फर्जीवाड़े में आरोपी प्रबंधक के आरोपी सहयोगी की भी 7 दिन बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम याचिका रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने इसे जमानत देने से इंकार किया है। बता दें कि पीएनबी में एक ही शख्स के नाम पर 2 लोन बनाकर 30 लाख रुपए हड़पने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी प्रबंधक रमेश कुमार की एक सप्ताह पहले ही अग्रिम याचिका रद्द कर दी थी और अब प्रबंधक के सहयोगी तेजिंद्र गुप्ता को भी जमानत देने से इंकार किया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन मित्तल की अदालत ने कहा कि बैंक में जनधन लगा हुआ है और ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी सकती है। उधर, पुलिस जांच अधिकारी बैंक की शाखाओं में रिकार्ड की जांच में जुटे हैं। 

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Content Writer

Vijay