शिमला में 2 माह तक नहीं कर पाएंगे ये काम, डीसी ने दिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश

Thursday, Apr 01, 2021 - 10:38 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): शिमला शहर में रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और शस्त्रों के साथ चलने पर जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध मालरोड क्षेत्र से छोटा शिमला, रिज मैदान से केनैडी हाऊस तक लागू रहेगा और 150 मीटर के दायरे में रैंडवस रैस्टोरैंट से रिवाली सिनेमा, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला क्षेत्र से कसुम्पटी संपर्क सड़क तथा राज भवन से ओकओवर क्षेत्र में ये आदेश पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

उन्होंने बताया कि इन आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति उचित अधिकारियों से लेना अनिवार्य होगा तथा यह कदम जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ये आदेश उनपुलिस, अद्र्धसैनिक बल, सेना के अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन पर लागू नहीं होंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से 2 महीने के  लिए लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के लोगों से सहयोग की अपील की है।

रेहड़ी-फड़ी, शॉल विक्रेता व अन्य व्यवसाय को इनसे करवाना होगा पंजीकरण

जिला में रेहड़ी-फड़ी, शॉल विक्रेता व अन्य व्यवसाय करने वालों को अपना पंजीकरण एवं सत्यापन स्थानीय थाना प्रभारी से करवाना अनिवार्य होगा। जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि यह कदम जिला में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत अहम है ताकि लोगों की प्रवासी आपराधियों से जानमाल की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने ठेकेदारों एवं व्यवसायियों से अनुरोध किया कि उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों को स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा इन आदेशों की अवहेलना करने पर व्यवसायी पर धारा 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश भी 1 अप्रैल से 2 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगें तथा उन्होंने जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इन आदेशों की जन संचार के माध्यम से यह सूचना आम जनमानस तक पहुंचाए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।

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Vijay