डिपुओं में राशन लेने के बाद बिल पर करने होंगे हस्ताक्षर

Tuesday, Feb 11, 2020 - 02:24 PM (IST)

 

शिमला : सरकारी सस्ते राशन के डिपुओं में राशन लेने को लेकर नई प्रक्रिया खाद्य एवं आपुर्ति विभाग ने शुरू की है। अब डिपो में राशन लेने के बाद उपभोक्ताओं को राशन बिल पर साइन करने के बाद डिपो संचालक को वापस देने होंगे। जिला शिमला में डिपुओं में राशन लेने के प्रमाणीकरण को लेकर जिला खाद्य एवं आपुर्ति नियंत्रक ने यह व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत डिपो संचालक उपभोक्ताओं को राशन देने के बाद 2 बिल निकालेगा। इसमें से एक बिल उपभोक्ताओं को और दूसरे बिल की हस्ताक्षरित कॉपी अपने पास रखेगा।

जिला खाद्य एवं आपुर्ति विभाग ने जिला शिमला में डिपुओं में राशन बिल दिए जाने और राशन लेने के प्रमाणीकरण को लेकर यह नई व्यवस्था शुरू की है। इस नए नियम के तहत उपभोक्ता राशन बिल लेने और हस्ताक्षर करने से पहले यह जांचेगा कि उसे डिपो से क्या-क्या मिला है और बिल में दी गई राशि के जांच के बाद हस्ताक्षर करेगा। वहीं इसके बाद डिपो संचालक बिल की दूसरी कॉपी भी उपभोक्ताओं को देगा। यही नहीं, यदि डिपुओं का निरीक्षण होता है तो डिपो संचालक को यह हस्ताक्षरित कॉपी दिखानी होगी।

 

kirti