UGC ने फिर जारी किया सर्कुलर, रैगिंग के मामले दबाने वाले शिक्षण संस्थान पर होगी कार्रवाई

Saturday, Jan 05, 2019 - 08:43 PM (IST)

शिमला: रैगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने उच्च शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर सर्कुलर जारी किया है। यू.जी.सी. ने रैगिंग को रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रैगिंग के खिलाफ बनी गाइडलाइंस लागू न करने पर संस्थानों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। हाल ही में यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों को रैगिंग की रोकथाम के लिए बने एंटी रैगिंग रैगुलेशन-2009 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि रैगिंग की रोकथाम के लिए यदि कोई शिक्षण संस्थान कड़े कदम उठाने में विफल रहता है और दोषी छात्र पर कार्रवाई नहीं की जाती है या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम के लिए एंटी रैगिंग रैगुलेशन के तहत कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो उक्त संस्थान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा रैगिंग के मामले दबाने की कोशिश करने वाले शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई होगी।

एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी व उसके अभिभावकों से लेना होगा शपथ पत्र

उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी व उसके अभिभावकों से शपथ पत्र लेना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा एंटी रैगिंग कमेटी व एंटी रैगिंग स्क्वायड का गठन करना, कमेटी सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर लगाना, होस्टलों का औचक निरीक्षण करना, रैगिंग की शिकायत मिलते ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराना व घटना के 24 घंटों के भीतर रैगिंग की एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आदि भी शामिल किया गया है।

एंटी रैगिंग रोकथाम मैकेनिज्म स्थापित करने के निर्देश जारी

यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि एंटी रैगिंग रोकथाम मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। इसके तहत शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों को एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने, एंटी रैगिंग स्क्वायड बनाने, एंटी रैगिंग सैल बनाने, महत्वपूर्ण संस्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, रैगिंग के खिलाफ संस्थानों में कार्यशाला आयोजित करने व संबंधित संस्थान की वैबसाइट पर नोडल अधिकारियों की सूची अपडेट करना आदि शामिल है।

प्रोस्पैक्टस व सूचना बुकलैट आदि में प्रकाशित करनी होगी एंटी रैगिंग वॉर्निंग

प्रोस्पैक्टस व सूचना बुकलैट आदि में एंटी रैगिंग वॉर्निंग प्रकाशित करना व छात्रों के साथ नियमित रूप से इंटरैक्शन करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न करने पर यू.जी.सी. संस्थान पर कार्रवाई अमल में ला सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने रैगिंग को रोकने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों को होस्टलों के अलावा कैंटीन व शौचालयों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

पीड़ित विद्यार्थी हैल्प लाइन नंबर 1800-180-5522 पर करें कॉल

रैगिंग से पीड़ित छात्र-छात्राएं नैशनल एंटी रैगिंग हैल्प लाइन 1800-180-5522 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हैल्प लाइन नंबर सप्ताह भर 24 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा ई-मेल के माध्यम से भी नैशनल एंटी रैगिंग हैल्प लाइन पर शिकायत की जा सकती है।

Vijay