नाबालिग लड़की से दुराचार के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास

punjabkesari.in Friday, Oct 14, 2022 - 09:44 PM (IST)

बिलासपुर (विशाल): विशेष न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी जुखाला क्षेत्र के नलवाड़ गांव निवासी कार्तिक को अभियुक्त करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 7 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की।

क्या है मामला
दिसम्बर, 2020 में पीड़िता पेपर जमा करवाने स्कूल गई। इस दौरान अभियुक्त ने उसे अपनी मां से मिलवाने के बहाने घर बुलाया। अभियुक्त पीड़िता घर में बिजली का काम कर चुका था। इस कारण वह उसे जानती थी। पीड़िता के घर पहुंचने पर उसने उसके साथ दुराचार किया, जिस पर पीड़िता ने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक संजीव ने की तथा 30 जनवरी, 2021 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को अभियुक्त करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Recommended News

Related News