चरस रखने के दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

punjabkesari.in Sunday, May 07, 2017 - 12:20 AM (IST)

चम्बा: 700 ग्राम चरस के आरोप में धरे गए आरोपी प्रेम सिंह पुत्र चंद राम निवासी गांव गल्ली डाकघर भांदल तहसील सलूणी को विशेष न्यायाधीश योगेश जसवंत (सैशन) ने मामले का दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। उक्त दोषी व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने की। 

पुलिस नाके पर चरस सहित धरा गया था आरोपी
मामले के अनुसार 24 जनवरी, 2014 को पुलिस ने कांदू के पास नाके के दौरान उक्त व्यक्ति को 700 ग्राम चरस सहित हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद चालान अदालत के समक्ष पेश किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व 12 गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उसे उक्त सजा सुनाई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News