चरस तस्करों को मिला कारावास, 2014 का है मामला

punjabkesari.in Monday, May 22, 2017 - 07:29 PM (IST)

कुल्लू : विशेष न्यायाधीश 2 जिया लाल आजाद की अदालत में चरस तस्करी के आरोपियों पर दोष तय हो जाने के बाद दोषी गुरविंदर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी करतारपुर बस्ती जिला संगरूर व कुलदीप सिंह पुत्र जेब सिंह निवासी सुंदर बस्ती संगरूर को 7-7 साल कठोर कारावास तथा 70-70 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न होने पर दोषियों को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि चरस तस्करी का मामला मणिकर्ण घाटी में 9 नवम्बर, 2014 को उस दौरान सामने आया था जब हैड कांस्टेबल दीपक पुलिस टीम के साथ भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर स्थित डुंखरा में नाके पर मौजूद थी और पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। उसी दौरान सामने से आ रहे स्कूटर (पी.बी. 07एच-7372) को पुलिस द्वारा जांच के लिए रोका गया। स्कूटर पर 2 व्यक्ति सवार थे। जांच के दौरान स्कूटर की डिक्की से 722 ग्राम चरस बरामद हुई थी। 

7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई 
पुलिस ने स्कूटर चालक गुरविंद्र सिंह व सवार कुलदीप के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। उप जिला न्यायवादी धीमान ने कहा कि अदालत में पेश किए गए गवाहों व अदालत के सामने पेश की गई ठोस दलीलों के आधार पर दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।


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