मोबाइल छीनने वाले को 2 साल कैद

Wednesday, Sep 28, 2016 - 02:03 AM (IST)

पांवटा साहिब: एसीजेएम. न्यायालय-1 के न्यायाधीश डा. परमिंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी किशोर छेत्री पुत्र स्व. राजेंद्र छेत्री निवासी कैंट एरिया नाहन तहसील व थाना नाहन को आईपीसी की धारा 382 के तहत 2 वर्ष की कैद तथा 5000 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 10 अप्रैल, 2016 को कोमल पुत्री ललित कुमार निवासी वार्ड नम्बर एक बद्रीपुर जब ट्यूशन पढ़कर आ रही थी तो आरोपी किशोर छेत्री ने उसे (कोमल) धक्का मार कर गिरा दिया था और उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया था। तहकीकात करने पर आरोपी दोषी पाया गया तथा दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आज उसे उक्त सजा सुनाई।