चरस तस्कर को 3 साल का कारावास

Thursday, May 05, 2016 - 07:34 PM (IST)

सोलन : सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला ने चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 3 साल के कठोर कारावास व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एनएल सेन ने बताया कि 7 अक्तूबर, 2013 को सोलन पुलिस की एसआईयू टीम सोलन-राजगढ़ मार्ग पर मझगांव में गश्त पर थी और इसी बीच ठियोग से कसौली जा रही निजी बस को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

 

सीट नंबर 5 पर बैठे एक यात्री से तलाशी के दौरान उसकी गोद में रखे बैग से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामले में आरोपी मोहन लाल निवासी ठियोग के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  चालान तैयार कर अदालत में पेश किया और वीरवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।