पटाखों की दुकान में माचिस जलाई तो रद्द हो सकता है लाइसैंस

Saturday, Oct 22, 2016 - 01:12 AM (IST)

सोलन: जिला दंडाधिकारी सोलन राकेश कंवर ने 30 अक्तूबर को दीवाली के त्यौहार के दृष्टिगत सोलन शहर में पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए नगर परिषद सोलन की परिधि में स्थान निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने 2 नवम्बर तक शहर के कुछ क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा।


नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी उपमंडलाधिकारी सोलन के परामर्श से बिक्री स्थलों का निर्धारण करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने सभी उपमंडलाधिकारियों को इस संबंध में अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उचित निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदार आतिशबाजी व पटाखे के विक्रय स्थल पर रात्रि के समय सभी लाइटों को चालू रखेंगे और कोई भी दुकानदार ज्वलनशील चीजों जैसे मोमबत्ती व माचिस आदि का प्रयोग करते पाया गया तो उसका लाइसैंस तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।


सोलन में यहां बिकेंगे पटाखे
जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार सोलन के ठोडो मैदान, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थायी फल मंडी स्थापित की गई थी, नगर नियोजन कार्यालय के समीप खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षाशालिका के समीप तथा ब्रूरी में वर्षाशालिका के समीप खाली स्थान पर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी तथा लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड तथा पुराने बस अड्डे पर पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।