वीरभद्र सरकार ने ‌लिए बड़े फैसले, पढ़ें किन चीजों पर घटा वैट

Tuesday, Jul 26, 2016 - 09:15 AM (IST)

शिमला (पत्थरिया): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए जलविद्युत नीति-2006 में कुछ बदलाव एवं संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बजट आश्वासन के अनुरूप लोहा तथा इस्पात पर मौजूदा अतिरिक्त माल कर को 7.50 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 5 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उत्पादकों को बाजार में आई मंदी से राहत मिलेगी। बैठक में सी.एन.जी. पर मौजूदा वैट को 13.75 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। एंटी हेल नैट पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को घटाकर 4 फीसदी करने का निर्णय लिया गया।


वर्तमान में यह कर 13.75 फीसदी है। इससे बागवानों को राहत मिलेगी, साथ ही रैडीमेट कपड़ों पर भी वैट दर में रियायत देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि जलविद्युत नीति-2006 में ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न विभागों से स्वीकृतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्पादकों को अब प्रस्ताव संबंधित उपायुक्तों को प्रस्तुत करने होंगे। परियोजना पूरी होने में हुए विलंब को माफ करने के लिए अनेक उपनियम जोड़े गए हैं, जिनमें अधिकार क्षेत्र में बदलाव को लेकर देरी, जहां उपयुक्त हो, राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी, विदेश मंत्रालय की तरफ से शर्तों के संदर्भ (टी.ओ.आर.) प्रदान करने में देरी, पर्यावरण तथा वन एवं सरकारी भूमि के परिवर्तन की स्वीकृतियां प्रदान करने में विलंब तथा स्थानीय लोगों/स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न मांगों तथा प्रबंधन को धमकियां देने के परिणामस्वरूप होने वाला विलंब इत्यादि शामिल हैं। 


मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत नींबू प्रजाति के फलों (किन्नू, मालटा, गलगल तथा संतरा) का 21 नवम्बर, 2016 से 15 फरवरी, 2017 तक खरीद करने का निर्णय लिया। नींबू प्रजाति के फलों में ग्रेड-बी के फलों का 500 मीट्रिक टन तक 6.50 रुपए प्रति किलो जबकि ग्रेड-सी के फलों का प्रापण 6 रुपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा। इसी प्रकार 100 मीट्रिक टन तक गलगल की खरीद 5 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। किन्नू, मालटा तथा संतरे के लिए हैंडलिंग चार्जिज 2.65 रुपए प्रति किलो जबकि गलगल के लिए यह शुल्क 1रुपए प्रति किलो करने को मंजूरी प्रदान की।