प्रियंका वाड्रा मामले दोनों आयुक्त लिखित रूप में मांगें माफी : हाईकोर्ट

Friday, Oct 09, 2015 - 09:41 PM (IST)

शिमला: प्रियंका वाड्रा मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन व सूचना आयुक्त केडी बातिश हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना के लिए बिना शर्त माफी मांगना चाहते हैं, तो वह मौखिक माफी के बजाय लिखित रूप से माफी मांगें। दोनों आयुक्तों ने अपना जवाब वापस लेते हुए पुन: जवाब दाखिल करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने दोनों आयुक्तों को 27 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। दोनों आयुक्त निजी तौर पर अदालत के समक्ष हाजिर थे।

 

प्रियंका वाड्रा की जमीन से जुड़ी सूचना मुहैया करवाने के लिए 29 जून को राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी किए थे जिसे याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। प्रियंका वाड्रा की ओर से हाईकोर्ट को शिकायत की गई थी कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद राज्य सूचना आयोग मामले पर सुनवाई जारी रखे हुए है। सूचना आयोग ने एडीएम व डीसी शिमला को मामले से जुड़े रिकार्ड पेश करने के लिए हाईकोर्ट से स्टे आर्डर के बावजूद अगली तारीख मुकर्रर कर रखी है। हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला पाते हुए दोनों आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके इस कृत्य के लिए उन्हें दंडित किया जाए। मामले पर सुनवाई 27 नवम्बर को होगी।