खुशखबरी, अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसैंस बनाना हो गया आसान

Monday, Sep 26, 2016 - 11:07 AM (IST)

शिमला: हिमाचल में इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसैंस बनाने के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके तहत प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की 4 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में ला दी हंै। इनमें वाहनों के पंजीकरण व लाइसैंस से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।


ऐसा होने से अब आवेदनकत्र्ता को इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसैंस एक सप्ताह के भीतर मिल जाएगा। इसके साथ ही लर्नर लाइसैंस 3 दिनों तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसैंस 6 दिनों के भीतर मिल जाएगा। इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण भी एक सप्ताह के भीतर हो जाएगा। समय पर सेवाएं न मिलने पर आवेदनकत्र्ता अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के पास अपील कर सकेगा।



पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट-2011 की धारा-3 के तहत परिवहन विभाग को अब 4 सेवाएं तय समय में देनी होंगी। विशेष है कि प्रशासनिक सुधार विभाग अब तक 20 विभागों की 140 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी एक्ट में शामिल कर चुका है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पर्यावरण, वन, स्वास्थ्य, गृह, हाऊसिंग, उद्योग, पंचायती राज, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, टीसीपी, शहरी विकास, श्रम एवं रोजगार, विज्ञान एवं तकनीक, बागवानी तथा परिवहन विभाग शामिल हैं।



आम जनता को तय समय में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार बोर्ड एवं निगमों को भी उक्त एक्ट के दायरे में लाने की तैयारियां कर रही है। इसके तहत सभी बोर्ड एवं निगमों को 30 अक्तूबर से पहले इस बारे स्पष्ट करने को कहा गया है। यदि निगम-बोर्ड से जुड़ी सेवाएं भी एक्ट के दायरे में आ जाती हैं तो बिजली बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यटन विकास निगम के साथ ही अन्य निगम व बोर्डों को भी तय समय में सेवाएं उपलब्ध करवानी होंगी।