प्रॉपर्टी TAX का बोझ होगा कम, ऐसे मिलेगी उपभोक्ताओं को राहत
punjabkesari.in Saturday, Apr 02, 2016 - 03:11 PM (IST)

शिमला: नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2016-17 के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 30 अप्रैल तक टैक्स का भुगतान करने पर नगर निगम उपभोक्ताओं को बिल पर 10 फीसदी की छूट प्रदान करेगा। हालांकि निगम प्रशासन इस छूट की समयावधि को बढ़ा भी सकता है। निगम प्रशासन का कहना है कि बिल जारी होने की तिथि के एक महीने के भीतर जो उपभोक्ता बिल जमा करवाएंगे उन्हें प्रशासन बिल पर विशेष रियायत प्रदान करेगा, वहीं एम.सी. की कर शाखा में शुक्रवार से ही चालू वित्त वर्ष के सम्पत्ति कर के बिलों को जैनरेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
पहले दिन करीब 50 से अधिक बिल जैनरेट किए गए। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सम्पत्ति कर उपभोक्ता अपना बिल निगम कार्यालय की कर शाखा सहित ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल केवल वही उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं जो पहले से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं जबकि नए उपभोक्ताओं को निगम कार्यालय से ही अपना बिल प्राप्त करना होगा।
एकमुश्त टैक्स जमा करवाने पर एम.सी. कर रहा विचार
वहीं नगर निगम प्रशासन एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करवाने पर भी विचार कर रहा है। बीते दिनों निगम सदन में इस मामले पर चर्चा की गई थी। इसके तहत यदि कोई उपभोक्ता एडवांस में आगामी 5 या 3 वर्षों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना चाहता है तो उसके लिए निगम अलग से नियमों में प्रावधान करेगा। निगम एकमुश्त बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में विशेष छूट भी प्रदान कर सकता है।