हिमाचल हाईकोर्ट में HPCA अनुराग ठाकुर के खिलाफ सुनवाई टली

Tuesday, May 24, 2016 - 11:25 AM (IST)

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट में एच.पी.सी.ए. के खिलाफ अवैध कब्जे व सरकारी काम में बाधा डालने के मामलों में प्राथमिकी रद्द करने की गुहार वाली याचिकाओं पर सुनवाई 24 मई के लिए टल गई। प्रदेश हाईकोर्ट ने एच.पी.सी.ए. व इसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ धर्मशाला कोर्ट में चल रहे इन मामलों पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने एच.पी.सी.ए. व अनुराग ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के पश्चात मामलों से जुड़ा रिकार्ड तलब कर लिया था।


अवैध कब्जे वाली याचिका के अनुसार प्रदेश सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते एच.पी.सी.ए. पर तरह-तरह के मामले दर्ज किए हैं, वहीं अनुराग ठाकुर व संजय शर्मा द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार वाली याचिका दायर की है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एच.पी.सी.ए. के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर व पी.आर.ओ. संजय शर्मा को सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में निचले कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। प्रार्थियों के अनुसार उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं है जो यह साबित कर सकें कि उन्होंने नारेबाजी की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। प्रार्थियों ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज करने की गुहार लगाई है।