प्रियंका गांधी की बढ़ी मुश्किलें!

Saturday, Apr 30, 2016 - 04:17 PM (IST)

शिमला (विकास शर्मा): प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया है। दरअसल प्रियंका शिमला के वी. वी. आई. पी. इलाके में अपना घर बना रहीं हैं। आर. टी. आई. एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने पहले इस बाबत राज्य सूचना आयोग में मामला दर्ज करवाकर प्रियंका की संपत्ति के खरीद फिरोख्त और प्रियंका से शिमला की सम्पत्ति का पूरा ब्योरा मांगा था। 


राज्य सूचना आयुक्त ने प्रियंका ने 4 हफ्तों के भीतर अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में प्रियंका ने हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर ये कहकर जानकारी देने से मना कर दिया था कि सम्पत्ति का ब्योरा देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा प्रियंका के दिल्ली में 35 लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले और राहुल गांधी के 12 तुगलक रोड पर स्थित बंगले की आर. टी. आई. के तहत जानकारी मांगने पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई। जिसके बाद देवाशीष भट्टाचार्य ने हिमाचल हाईकोर्ट में 16 अप्रैल को याचिका दायर की थी जिसमें देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा था की जब प्रियंका और राहुल के दिल्ली स्थित सरकारी बंगलों की जानकारी दी जा सकती है तो फिर शिमला में उनकी निजी संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती।


भट्टाचार्य ने अपनी इस याचिका में कहा है कि जिस सुरक्षा का हवाला देकर प्रियंका ने शिमला की संपत्ति की जानकारी देने से इंकार किया था और कहा था की ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है तो क्या यही बात दिल्ली की सम्पत्ति पर लागू नहीं होती। आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों को ऑन रिकॉर्ड लाने की गुहार लगाई है। इसी आवेदन पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने यह आदेश जारी किए। वहीं, इस मामले में प्रार्थी और आर.टी.आई. के जरिए प्रियंका के भूमि सौदे की जानकारी मांगने वाले देवाशीष भट्टाचार्य का आरोप है कि हिमाचल  प्रदेश सरकार जान-बूझकर प्रियंका वाड्रा के जमीन सौदे की जानकारी छिपा रही है।


इस पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने प्रियंका वाड्रा को 4 सप्ताह के भीतर आवेदन का जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी की बेटी प्रियंका ने शिमला के समीप छराबड़ा में जमीन खरीदी थी। हिमाचल में बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने के लिए भू अधिनियम की धारा-118 के तहत अनुमति लेनी होती है और यह अनुमति राज्य सरकार कैबिनेट में देती है।


प्रियंका ने भी इसी प्रक्रिया का पालन किया। राज्य सूचना आयोग ने डीसी शिमला को तयशुदा समय में आवेदनकर्ता को सूचना देने के आदेश डाई थे। इस पर प्रियंका वाड्रा ने सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए प्रियंका को राहत दी थी। फिलहाल ये रोक जारी है। इसी बीच, देवाशीष भट्टाचार्य ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुछ दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड लाने की गुहार लगाई थी। इसी पर प्रियंका वाड्रा कोनोटिस जारी हुआ है।अब हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका को नोटिस जारी कर अगले 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 जून को होगी।