हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये सख्त निर्देश

punjabkesari.in Sunday, Aug 21, 2016 - 05:35 PM (IST)

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए गृह सचिव के माध्यम से प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वह हाइवे, पब्लिक प्लेस और खुली जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई करें। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 6 महीने के अंदर एक्साइज ऐक्ट में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है। 


कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगह और हाइवे पर शराब पीता पकड़ा जाता है तो वह उससे भारी जुर्माना वसूले। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि हाइवे पर शराब पीने वाले लोग सड़क पर ही बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं जिससे ट्रैफिक रूक जाता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। कोर्ट ने अधिकारियों को विशेष दस्तों का गठन करने के खुले में शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी धार्मिक गुरुओं से अनुरोध किया है कि वह युवाओं को शराब से दूर रहने की अपील करें।


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