वीरभद्र परिवार की संपत्ति कुर्क मामले में सुनवाई कल, जानिए क्या हुआ कोर्ट में

punjabkesari.in Monday, Apr 18, 2016 - 12:51 PM (IST)

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज फिर इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि वीरभद्र के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय के 23 मार्च के अस्थाई कुर्की के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र को लांघा है।


बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपराजिता की 15 लाख 85 हजार 639 रुपए की संपत्ति और विक्रमादित्य की 62 लाख 86 हजार 747 रुपए की संपत्ति अस्थाई तौर पर कुर्क की है। संयुक्त याचिका में दोनों ने कहा है कि यह आदेश वीरभद्र और अन्य के खिलाफ पी.एम.एल.ए. के तहत 27 अक्तूबर 2015 को दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ई.सी.आई.आर.) में नामजद किए बिना पारित किया गया।


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