मनी लांड्रिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरभद्र को दिया झटका
punjabkesari.in Monday, May 23, 2016 - 03:49 PM (IST)

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली उच्च न्यायलय ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉड्रिंग के मामले पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “रीजन टू बिलीव” डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता"। आज वीरभद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले से संबंधित दस्तावेजों को प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) से तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे पहले ई.डी. का पक्ष सुनेंगे और उसी के बाद स्थगन आदेश के मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे। इसके साथ ही अदालत ने ई.डी. व वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर दायर याचिका पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 मई तय की है। वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी ने ई.डी. के 23 मार्च को जारी संपत्ति जब्ती आदेश को चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि ई.डी. ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत 26 अप्रैल को जारी नोटिस को भी रद्द करने की मांग की है। वहीं इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। ई.डी. मात्र कुछ बाहरी कारणों, दुर्भावनापूर्ण और मनमाने ढंग से कार्रवाई कर रहा है।