शिमला के 5 कारोबारियों को 13 करोड़ जुर्माना

Friday, Sep 16, 2016 - 09:33 PM (IST)

शिमला: एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्कीटिंग कमेटी (एपीएमसी) ने शिमला के 5 कारोबारियों को 13 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। 32 साल के बाद एपीएमसी ने उक्त कारोबारियों पर लाइसैंस और मार्कीट फीस न देने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। कमेटी ने इन 5 कारोबारियों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए हैं तथा अब कमेटी इनसे जुर्माना वसूल करेगी। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कमेटी अगले सप्ताह बैठक करने जा रही है जिसमें यह तय किया जाएगा कि जुर्माने की रकम किस्तों में ली जाए या एकमुश्त। फैसले के बाद ही क मेटी इसमें आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी।


यह है मामला
वर्ष 1984 में शिमला के गंज बाजार के उक्त 5 कारोबारियों ने एपीएमसी द्वारा वसूली जा रही मार्कीट फीस को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सूत्रों की मानें तो इस दौरान कारोबारियों के पास न तो लाइसैंस थे और न ही वे एपीएमसी को 1 प्रतिशत मार्कीट फीस दे रहे थे। कारोबारी मामले पर कोर्ट चले गए। पहले वे हाईकोर्ट से यह केस हारे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कारोबारी केस हार गए। केस हारने के बाद कोर्ट ने कमेटी को कारोबारियों से फीस वसूलने के आदेश दिए। अब इन कारोबारियों को कमेटी ने 32 वर्ष की पैनल्टी डाली है जोकि 13 करोड़ रुपए क ी है। एपीएमसी के चेयरमैन महेंद्र ने इस बात की पुष्टि की है।