Watch Video: अगर बस ड्राइवर फोन सुने तो वीडियो बनाएं, इनाम पाएं

Tuesday, May 24, 2016 - 04:10 PM (IST)

शिमला: प्रदेश में बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं पर प्रदेश परिवहन मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि उन्होंने सड़क सुरक्षा अधिनियम को और अधिक कड़ाई के साथ पालन करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजरौली में हुई सड़क दुर्घटना एक मारुति कार को बचाने के चलतेे हुई है। सोमवार को प्रैस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। बाली ने किन्नौर में हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए 4000 फुट से अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने की भी वकालत की।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने लिए घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में लापरवाही से नशे की हालत में अथवा मोबाइल फोन सुनते हुए बस चलाने का वीडियो अथवा रिकार्डिंग भेजने पर शिकायतकर्त्ता को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने चालक द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर टोल फ्री नम्बर 94180-00529 जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। 


वाहन चालकों को दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना अथवा 6 माह की कैद और यदि पुनरावृत्ति दोहराई जाती है तो 2 साल की कैद अथवा 2,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों एक साथ का मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नॉन मोटराइज्ड वाहन भी बनते हैं दुर्घटना का कारण। परिवहन मंत्री ने निगम के चालकों-परिचालकों की आर्मी के जवानों के साथ तुलना करते हुए कहा कि निगम के कर्मचारी दिन-रात लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। उन्होंने निगम के कर्मचारी नेताओं को चेताते हुए कहा कि वे अपना नेतृृत्व स्थापित करने के लिए निगम की कार्य प्रणाली में अनावश्यक व्यवधान डालने की कोशिश न करें।


परिवहन मंत्री ने निगम के कर्मचारियों द्वारा की जा रहीं गेट मीटिंगों पर संज्ञान लेते हुए निगम कर्मचारियों की 2 विशेष वेतन वृद्धियों के अतिरिक्त 4-9-14 का स्केल व ग्रेड-पे देने की घोषणा की, जिस पर सालाना 20 करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है। बाली ने कहा कि प्रदेश भर में निगम की बसों में लगातार सफर करने वाले कर्मचारियों के लिए वह विशेष कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसके तहत अब प्रदेश भर के कु छ चुनिंदा शहरों में 30 से 40 किलोमीटर रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों के लिए वह विशेष छूट देने का प्रावधान कर रहे हैं।