पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को अदालत से मिली बड़ी राहत
punjabkesari.in Tuesday, Dec 15, 2015 - 11:59 AM (IST)

शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोती लाल वोहरा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को सी.जे.एम. शिमला की अदालत ने रद्द कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह ने मामले से जुड़े रिकार्ड व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आपराधिक शिकायत रद्द कर दी।
मामले के अनुसार धूमल ने यह आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं ने वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे। यह आरोप इन्होंने मीडिया के समक्ष प्रैस कान्फ्रैंस के माध्यम से लगाए थे, जिससे उनके सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें विधानसभा चुनाव में हानि पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए गया थे।
धूमल ने अपनी मानहानि समझते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कर दोनों कांग्रेसी नेताओं को दंडित किए जाने की गुहार लगाई थी। धूमल ने आरोप साबित करने के लिए कई गवाहों को पेश किया। मगर वे आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहे।