गौ हत्या रोकने के लिए केंद्र सरकार को हिमाचल HC ने दिया ये बड़ा आदेश

Saturday, Jul 30, 2016 - 12:48 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह गौ हत्या को रोकने के लिए 6 माह के भीतर कानून बनाए। न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी ये आदेश दिए कि वह राज्य कृषि आयोग का गठन 3 माह के भीतर करे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं की अक्षरश: अनुपालना करे।

 

कोर्ट ने खेद प्रकट किया कि किसान योजनाओं की अनुपालना न होने के कारण आज का किसान बेवजह ही पीसा जा रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने किसानों के 50 हजार तक के कर्जों को माफ करने हेतु 3 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेना है। मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह गौसदनों को पर्याप्त धन मुहैया करें ताकि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत, नगरपालिका व नगर निगमों में गौसदन 3 माह के भीतर कार्य करना शुरू कर दें।

 

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में 122 गौसदनों का निर्माण किया जा चुका है। 8 फरवरी, 2016 को जारी अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश गौवंश संवद्र्धन बोर्ड का गठन किया जा चुका है। जनसंपर्क विभाग के उपसचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 11 जिलों में गौसदनों के निर्माण पर 5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि बीमार व घायल पशुओं के इलाज के लिए हरेक चिकित्सा संस्थान में अलग से रजिस्टर मैंटेन किया जा रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को ये आदेश दिए कि वह 107 तरह की विभिन्न फसलों के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण हेतु केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएं।