इन हथियारों का शौक है तो पहले लेना होगा License
punjabkesari.in Thursday, Dec 22, 2016 - 05:16 PM (IST)

मंडी: आज हथियार रखना एक अच्छे रुतबे की निशानी माना जाता है। बहुत से व्यक्ति अपने पास हथियार रखते हैं। लेकिन अब हथियारों के लिए भी लाइसैंस लेना होगा। हथियार का लाइसैंस बनाने की फीस में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। नए एक्ट के अनुसार बंदूक का लाइसैंस बनाने के लिए अब 150 की जगह 1600 रुपए फीस देनी होगी। इसके अलावा हथियार रखने और लाइसैंस बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। तलवार, कटार और भाला रखने पर भी लाइसैंस लेना होगा।
हिमाचल सरकार ने लागू किया नया हथियार एक्ट-2016
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी होने के बाद हिमाचल सरकार ने नया हथियार एक्ट-2016 को लागू कर दिया है। अब अधिकारी भी हथियार लाइसैंस को लेकर फाइल को नहीं रोक सकेंगे। नए एक्ट में अधिकारियों को तय समय में फाइल पर कार्रवाई करनी होगी। इन हथियारों के लाइसैंस बनाने के लिए भी 500 रुपए की फीस अदा करनी होगी। इतना ही नहीं लाइसैंस को हर साल रिन्यू कराना होगा।
हथियार के साथ सफर करने पर देने होंगे 500 रुपए
नए एक्ट के अनुसार अगर आपको अपने लाइसैंसी हथियार के साथ सफर करना हो तो उसके लिए 500 रुपए फीस अलग से देनी होगी। आप एक लाइसैंस पर तीन हथियार ले सकते हैं। हर एक हथियार के लिए 500 रुपए फीस देनी होगी। ए.डी.एम. विवेक चंदेल ने कहा कि गन, राइफल, रिवॉल्वर की लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है। लाइसैंस बुक करने के लिए 100 रुपए शुल्क देना होगा। लाइसैंस को दूसरे के नाम ट्रांसफर करने के लिए एक हजार रुपए की फीस तय की गई है।