4 साल बाद गुड़िया को मिला इंसाफ, विक्रमादित्य ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल

Saturday, Jun 19, 2021 - 01:33 PM (IST)

बहुचर्चित गुडिय़ा मामले में दोषी नीलू चरानी को अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को शिमला स्थित सी.बी.आई  कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड व साक्ष्यों के दृष्टिगत को सजा सुनाई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीलू को अदालत में पेश किया गया। गत 28 अप्रैल को नीलू चरानी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया था।

वही मामले में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गुड़िया मर्डर रेप मामले में आरोपी नीलू को सजा सुनाने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है लेकिन सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए है। 

News Editor

Dishant Kumar