साबित हुआ जुर्म, जेल में बिताने होंगे इतने साल

Thursday, Oct 20, 2016 - 07:14 PM (IST)

मंडी: चरस सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की विशेष अदालत (3) ने जिला बिलासपुर की घुमारवीं तहसील के घुमाणी (कंदरौर) निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 जनवरी, 2011 को पंडोह चौकी पुलिस का दल मुख्य आरक्षी कृष्ण कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर कैंची मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान राजमार्ग पर औट की ओर से पंडोह की तरफ पैदल आ रहे उक्त आरोपी के दाहिने पांव में पहनी जुराब में प्लास्टिक के लिफाफे में डाली गई 200 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया।