दुष्कर्म करने वाले को ये मिली सजा...

Thursday, Nov 30, 2017 - 08:05 PM (IST)

धर्मशाला: वीरवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल कठोर कैद व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने सुनाई है। सरकार की ओर से केस की पैरवी करने वाल उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2016 को पुलिस थाना पालमपुर में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस थाना पालमपुर में इस बारे शिकायत दर्ज करवाई थी।

पी रखी थी शराब
शिकायत के आधार पर इस मामले में घुग्गर में किराए के मकान में रहने वाले अजय कुमार को पुलिस ने बतौर आरोपी किया था। अजय कुमार मूल रूप से गली नंबर 26, समाना चौक राम नगर लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि घटना के समय अजय ने शराब पी रखी थी, जिसकी पुष्टि मैडीकल रिपोर्ट में हुई है।

19 गवाह किए पेश
पुलिस ने बच्ची की मैडीकल रिपोर्ट और फोरेंसिक लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अमल में लाते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर विशेष अदालत ने अजय कुमार को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कैद व एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।