चरस तस्कर को 10 साल कैद

Wednesday, Nov 25, 2015 - 12:44 AM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रेमपाल रांटा की अदालत में चरस तस्कर पर आरोप तय हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा दोषी हरी नारायण पुत्र सूरज मल निवासी गथवरी जयपुर को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

 

सरकार की तरफ  से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने  बताया कि  22 अप्रैल, 2014 को हैड कांस्टेबल हितेश पुलिस टीम के साथ बजौरा में नाके पर मौजूद थे। उसी समय पंजाब रोडवेज की बस में 22 नम्बर सीट पर बैठे मुसाफिर की संदेह के आधार पर जब तलाशी ली तो उक्त व्यक्ति के कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई।

 

पुलिस ने आरोपी हरी नारायण के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया व जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए। न्यायालय में पेश किए गए गवाहों व ठोस दलीलों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।