छरोड़ में हादसों व जाम का आलम, लोग परेशान

Friday, Jun 15, 2018 - 03:07 PM (IST)

कुल्लू : लोक निर्माण विभाग की अधिगृहीत जमीन पर कुंडली मारकर बैठे कब्जाधारियों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग मौन है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के जिलाधीश को पार्वती घाटी के छरोड़ नाला गांव में सड़क से अवैध कब्जे हटाने को कहा है। कुल्लू के डी.सी. युनूस ने हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति लोक निर्माण विभाग को प्रेषित करते हुए मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर अवैध कब्जों का सफाया करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अवैध कब्जाधारकों को संरक्षण देकर बैठा हुआ है, जिससे आम लोगों और पर्यटकों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है।

विभाग इस जमीन की 2 बार निशानदेही करवा चुका 
लोगों का कहना है कि जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा है तो लोक निर्माण विभाग अपनी जमीन से अवैध कब्जों को क्यों नहीं हटा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने पार्वती घाटी में वर्ष 1970 और 1978 में सड़क विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिगृहीत की हुई है। इस भूमि का मुआवजा भी उसी दौरान जारी कर दिया गया। मुआवजा डकारने के बावजूद लोगों ने लोक निर्माण विभाग की अधिगृहीत भूमि पर अवैध कब्जे करके कुंडली मार ली। पूर्व में लोक निर्माण विभाग इस जमीन की 2 बार निशानदेही करवा चुका है और 2 बार अवैध कब्जे हटाने भी गया, लेकिन कब्जाधारियों ने पथराव कर लोक निर्माण विभाग के दल को भगा दिया। अब मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाकर सड़क से अवैध कब्जों को हटाने के लिए कहा है। मगर हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग की चुप्पी पर कई सवाल उठने लगे हैं। 

kirti