हत्या के मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा

Tuesday, May 31, 2016 - 12:32 AM (IST)

धर्मशाला : जिला कांगड़ा के लंबागांव पुलिस थाना के अंतर्गत गंदडफलां गांव में पड़ोसी द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क कर लड़की को जला कर हत्या करने के मामले में दोषी कृष्ण कुमार को जज ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी जीआर भारद्वाज ने बताया कि 10 अगस्त, 2013 को लंबागांव पुलिस थाना में गंदडफलां निवासी सुनील कुमार ने टैलीफोन पर सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसी के पड़ोसी कृष्ण कुमार ने घर में घुस कर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया है।

 

घटनास्थल पर पहुंची लंबागांव पुलिस ने पीड़िता को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए थुरल अस्पताल में भर्ती करवा कर पीड़िता के बयान कलमबद्ध किए। चिकित्सकों ने पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल उसे टांडा मैडीकल कॉलेज रैफर किया। उपचार के दौरान पीड़िता की 19 अगस्त, 2013 को मौत हो गई। अभियोजन पक्ष  के अधिवक्ता जिला उप न्यायवादी जीआर भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में कुल 20 गवाह व घटनास्थल पर एकत्रित साक्ष्य सहित पीड़िता द्वारा कलमबद्ध बयान अदालत में पेश किए गए।

 

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर मामले का चालान धर्मशाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत में पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ''योत्सना सुमंत डढवाल ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत आई.पी.सी. की धारा 302 व 452 में आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी ठहराते हुए 302 में उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा आईपीसी की धारा 452 में 2 साल की कैद व 2 हजार रुपए सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी द्वारा जुमार्ना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।