मनाली में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ.त, मायका पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया ह.त्या का आरोप

Sunday, Mar 17, 2024 - 07:30 PM (IST)

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू जिला के मनाली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान यंजना उर्फ अंजू (27) पत्नी समीर शर्मा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है लेकिन मायका पक्ष ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। मायका पक्ष का आरोप है कि 15 मार्च की रात यंजना का पति उसे व 3 वर्षीय बेटी को अपने साथ मनाली अपने घर ले गया था। इसके बाद 16 मार्च को घर पर यंजना उर्फ अंजू की हत्या कर दी। वहीं मनाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद विभिन्न धाराओं के मृतका के पति और सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

यंजना के पिता जोग ध्यान के अनुसार 15 मार्च को दोपहर बाद यंजना अपने मायके में पहुंची थी, जहां पर स्थानीय बिरशु मेला था और यंजना ने देवता के पास माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि रात को करीब 9:30 बजे के आसपास यंजना के पति समीर शर्मा का मोबाइल पर फोन आया और उसके बाद यंजना और उसकी 3 वर्षीय बेटी को वह अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। उन्होंने कहा कि पिछले कल रात को 2:30 बजे मनाली पुलिस ने फोन कर बताया कि आपकी बेटी यंजना ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने कहा कि जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और पुलिस वाले भी वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि हमने भी शव को फंदे पर लटका नहीं देखा है।

जोग ध्यान ने कहा कि इससे पहले भी दहेज प्रथा को लेकर महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था और उसके बाद समझौता हुआ था। जोग ध्यान ने आरोप लगाया कि बेटी के ससुराल वालों ने प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया है। इसलिए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं मृतका के चाचा ईश्वर ने कहा कि प्लानिंग से यंजना के पति व सास-ससुर ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही फंदा काटकर शव को नीचे रख दिया था। इस मामले में पुलिस गहनता से छानबीन करे और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मृतका के मायका पक्ष की शिकायत पर धारा 306, 298ए, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों की जानकारी मिलेगी और पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई अमल में लाएगी।
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Content Writer

Vijay