धर्मशाला में बिना वीजा रहने पर विदेशी को 7 माह कैद

Sunday, Apr 02, 2017 - 12:09 AM (IST)

धर्मशाला: बिना वीजा के रहने वाले एक रशियन नागरिक को न्यायालय द्वारा 7 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा जे.एम.आई.सी. (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम) के जज आकांक्षा डोगरा ने सुनाई है। केस के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि धर्मशाला थाना में 2 अक्तूबर, 2016 को बिना वीजा के रहने पर रेडोसयनी निवासी रशियन पर मामला दर्ज किया गया था। रेडोसयनी का वीजा 19 दिसम्बर, 2009 को जारी हुआ था जबकि यह 19 दिसम्बर, 2014 को समाप्त हो गया था। 

2 साल तक बिना वीजा के रहा विदेशी
विदेशी व्यक्ति बिना वीजा के 2 साल तक रहता रहा। पुलिस अधिकारी जब चैकिंग पर थे तो इस दौरान रेडोसयनी से वीजा दिखाने के लिए कहा गया। जब वीजा देखा गया तो यह 19 दिसम्बर, 2014 को समाप्त हो चुका था। इस मामले में कोर्ट में तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जे.एम.आई.सी. ने विदेशी व्यक्ति को वीजा अवधि समाप्त होने पर और बिना वीजा रहने पर 7 माह कैद की सजा सुनाई है।