कानून हुआ सख्‍त: शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10 हजार देना होगा जुर्माना

Monday, Aug 12, 2019 - 01:34 PM (IST)

भोटा : भोटा पुलिस चौकी के इंचार्ज सुखदेव ने जनता से आग्रह किया है कि नए आए यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने नए रूप से जुर्माने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी नौजवान या युवती गाड़ी या दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा, जिससे उसे 3 साल की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना होगा। बिना हैल्मेट व सीट बैल्ट के 1 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार तथा शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता पाया गया तो उसे 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसैंस का जुर्माना 5 हजार तथा बिना इंश्योरैंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

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