हाईकोर्ट ने पूछा, मुख्यमंत्रियों की बैठक में ड्रग्स की समस्या का क्या निकला निष्कर्ष?

Thursday, Nov 01, 2018 - 11:10 PM (IST)

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताने को कहा है कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में हुई बैठक के पश्चात क्या निष्कर्ष सामने आया है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कुल्लू जिला के होटलों में ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से होने वाले दुष्परिणामों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।

न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई थी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में 20 अगस्त को बैठक रखी गई है, जिसमें मादक पदार्थों से उत्तर भारत में हो रहे कारोबार के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान संबंधी निर्णय लिया जाना है। न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से इस बाबत दायर किए जाने वाले शपथ पत्र के लिए समय की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए मामला 6 दिसम्बर के लिए रख लिया है। पिछले आदेशों के अनुसार पुलिस महानिदेशक व पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस समस्या के निदान करने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए गए थे। उठाए गए कदमों बाबत न्यायालय को अवगत करवाने के भी आदेश जारी किए गए थे।

न्यायालय के समक्ष दायर किए गए शपथ पत्र के माध्यम से यह बताया गया था कि ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन करने के पश्चात मलाणा गांव व कुल्लू के रैस्टोरैंट, होटलों, ढाबों व कसोल के ईद-गिर्द कारोबारियों की धरपकड़ की गई थी। इसके अलावा अप्रैल मई व जून माह में 94.267 किलोग्राम चरस, 3.053 किलोग्राम अफीम, 116.972 किलोग्राम पॉपी हस्क, 0.496 किलोग्राम गांजा, 480.687 ग्राम हैरोइन, 39235 कैप्सूल राज्य के विभिन्न जगहों से बरामद किए गए थे। इसके अलावा 133.022 ग्राम स्मैक, 49 ग्राम कोकीन व 10000 भांग के पौधे, 718 कफ सिरप, 5 नशीले इंजैक्शन व 12936 अफीम के पौधे भी बरामद किए गए।

Vijay