अनुराग के खिलाफ विजीलैंस का मामला लंबित, सरकार की सफाई

Friday, Feb 24, 2017 - 07:19 PM (IST)

शिमला (विकास शर्मा): राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एच.पी.सी.ए.) के खिलाफ रद्द किया गया मामला विजीलैंस मामला नहीं था। एच.पी.सी.ए. के खिलाफ विजीलैंस द्वारा दर्ज किया गया मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है, जिसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 2 अन्य मामले भी लम्बित हैं। 

भूमि अधिग्रहण से संबंधित था रद्द मामला
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया मामला कांगड़ा जिला पुलिस द्वारा देखा जा रहा था जोकि सरकारी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को अनुराग ठाकुर के व्यक्तिगत संलिप्त होने का सबूत न मिलने पर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सन्दर्भ में आवश्यक कदम उठाएगी।

विजीलैंस मामलों से उलझाया जा रहा मामला
प्रवक्ता ने बताया कि गम्भीर आरोपों के अन्य लम्बित पड़े विजीलैंस मामलों को इस मामले से उलझाया जा रहा है। गम्भीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एच.पी.सी.ए. द्वारा विजीलैंस मामले को खारिज करने की अपील को रद्द कर दिया था, जिसके फलस्वरूप एच.पी.सी.ए. ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। मामले की सुनवाई 29 मार्च, 2017 हो होगी।