कोर्ट ने सुनाया फैसला, चरस रखने के आरोपियों को भुगतनी होगी यह सजा

Wednesday, Aug 02, 2017 - 01:09 AM (IST)

चम्बा: विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने चरस के 2 मामलों में धरे गए आरोपियों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। पहले मामले में सरकारी पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 5 नवम्बर, 2015 को जब बनीखेत चौकी में तैनात तत्कालीन मुख्य आरक्षी इंद्र पुलिस टीम के साथ बौंखरी मौड़ के पास नाके पर मौजूद थे तो शाम करीब पौने 5 बजे एक व्यक्ति एक पगडंडी से होकर मुख्य सड़क की तरफ आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर पुलिस टीम पर पड़ी तो वह तुरंत पलट गया और वापस जाने लगा। उक्त व्यक्ति की इस हरकत को देखकर पुलिस टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान बिशन दत्त पुत्र नानक चंद निवासी गांव गनदेठी डाकघर वांगल तहसील सूलणी के रूप में हुई। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास मौजूद बैग से 2.560 किलोग्राम चरस बरामद हुई। अदालत के समक्ष इस मामले से जुड़े 14 गवाहों सहित अन्य सबूतों को पेश किया गया। अदालत ने मामले से जुड़े गवाहों के बयानों व पेश किए गए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

चरस आरोपी को 4 वर्ष की कैद व 20,000 रुपए जुर्माना
दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में धरे गए पवन कुमार पुत्र बेली राम निवासी गांव ओथल डाकघर साहो को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कैद व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की एवज में उसे 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी करनैल सिंह जरयाल ने बताया कि यह मामला पुलिस थाना चम्बा में 12 फरवरी, 2015 को दर्ज हुआ था। मुख्य आरक्षी विरेंद्र सिंह की अगुवाई में जब एक पुलिस टीम उक्त रोज रात करीब 12 बजे पाडला नामक स्थान पर गश्त कर रही थी तो वहां उक्त व्यक्ति पैदल चला आ रहा था। जैसे ही पुलिस ने उक्त व्यक्ति पर सर्च लाइट डाली तो वह वहां से भागने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग को कब्जे में लेकर जब उसकी तलाशी ली तो बैग से पुलिस को 724 ग्राम चरस बरामद हुई।