नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को मिली यह सजा

Saturday, Jun 03, 2017 - 09:44 PM (IST)

रामपुर बुशहर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोपी गुड्डू राम पुत्र मंगत राम गांव करोली, डाकघर खमाड़ी निवासी को 14 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की एवज में दुराचारी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस थाना रामपुर में यह मामला 6 अगस्त, 2014 को दर्ज किया गया था। पुलिस में नाबालिग लड़की के अभिभावकों ने मामला दर्ज करवाया था। आरोपी नाबालिग लड़की का चाचा है। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।

भतीजी को घर पर अकेला देख बदल गई थी नीयत
जिला न्यायवादी ने बताया कि 14 जनवरी, 2014 को उक्त नाबालिग लड़की के परिजन किसी कार्य से रामपुर गए थे। इस दौरान वह घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसके चाचा ने उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद नाबालिग लड़की ने आपबीती अपने अभिभावकों को बताई, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत करने के बाद पुलिस ने गुड्डू राम को गिरफ्तार किया। इस मामले की छानबीन ए.एस.आई. हरी सिंह ने की है।