चाचा ने भतीजी के साथ की यह दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Wednesday, Mar 15, 2017 - 10:21 PM (IST)

बिलासपुर: जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने बड्डू निवासी राजेंद्र कुमार को अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुराचार करने के मामले में दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी राजेंद्र कुमार पीड़िता का सगा चाचा है। जिला न्यायवादी सुंदीप अत्री ने बताया कि गत 5 जून, 2014 को चाइल्ड हैल्प लाइन शिमला की समन्वयिका मीनाक्षी कंवर को फोन पर सूचना मिली कि घुमारवीं क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुराचार हुआ है। पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ती है तथा दुराचार के बाद पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। चाइल्ड हैल्प लाइन की समन्वयिका मीनाक्षी कंवर ने इसकी शिकायत तत्कालीन डी.एस.पी. घुमारवीं को की। 

पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म
इसके बाद मीनाक्षी कंवर घुमारवीं पुलिस के साथ पीड़िता के घर गई। इसके बाद पीड़िता की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन अपनी शिकायत में आरोपी का नाम छिपाया। इसके बाद पीड़िता को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर पीड़िता ने 8 जून, 2014 को एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता, बच्चे और आरोपी का डी.एन.ए. करवाया गया, जिसके आधार पर पता चला कि यह दुराचार राजेंद्र कुमार ने किया है। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद मामला अदालत में लगाया। 

पिता की मौत के बाद चाचा ही कर रहा था देखभाल
बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता की मौत करीब 14-15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा आरोपी ही पीड़िता के परिवार की देखभाल करता था और इसी का लाभ उठाते हुए उसने दुराचार किया। इस मामले की छानबीन इंस्पैक्टर मुकेश व सीता राम संधू ने की। उन्होंने बताया कि मामले में 26 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश माननीय न्यायालय ने दिए हैं।