सड़क हादसे के दोषी चालक को कारावास

Monday, Nov 19, 2018 - 11:09 PM (IST)

ऊना (विशाल): सड़क हादसे में गाड़ी चालक को दोषी करार देते हुए जे.एम.आई.सी.-2 ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है। गाड़ी चालक धर्मशाला के मैकलोडगंज निवासी सुरेंद्र कुमार को हादसे के लिए दोषी करार देते हुए धारा 279 और 337 के तहत एक-एक माह कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं 500-500 रुपए जुर्माना और धारा 338 के तहत 2 माह की कारावास और 500 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए गए हैं। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सहायक जिला न्यायवादी आर.के. शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी, 2010 की शाम पंजाब के होशियारपुर निवासी संजय कुमार व उसकी पत्नी सुदेश कुमारी बाइक पर मैहतपुर की ओर जा रहे थे तो इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बहडाला में गलत दिशा में आकर उनको टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने गाड़ी चालक सुरेंद्र कुमार के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 279, 337 व 338 के तहत केस दर्ज किया था।

Kuldeep