चूरा-पोस्त के आरोपी को 2 माह कैद व जुर्माना

Monday, Dec 02, 2019 - 10:26 PM (IST)

ऊना, (सुरेन्द्र): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना जिया लाल आजाद की अदालत ने अहम फैसले में एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा एम.वी. एक्ट के तहत विजय सिंह निवासी सिंगा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एन.पी.एस. एक्ट के तहत 2 माह की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा, जबकि एम.वी. एक्ट के तहत 1 माह की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनवाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

ट्रक चालक के पास ट्रक के पूरे दस्तावेज भी नहीं थे

फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 19 दिसम्बर, 2016 को दोषी विजय सिंह को 7 किलो चूरा-पोस्त के साथ पकड़ा गया था। दोषी इस चूरा-पोस्त को अपने ट्रक में लेकर जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने गुरपलाह में लगे नाके के दौरान दोषी को पकड़ा और यह चूरा-पोस्त बरामद किया। ट्रक चालक विजय के पास ट्रक के पूरे दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस ने इस संबंध में अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। 

Kuldeep