फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 2 भाइयों को मिली ये सजा, पढ़ें खबर

Thursday, Oct 11, 2018 - 11:26 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): जिला चम्बा के भटियात में फर्जी कंपनी बनाकर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले नूरपुर के 2 भाइयों को उपभोक्ता फोरम ने 50 हजार रुपए जुर्माना और ब्याज सहित निवेश राशि की रिकवरी का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों ने पहले एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से निवेश करवाया फिर पैसा इकट्ठा होने के बाद कंपनी बंद कर दी। इन चारों केसों की जानकारी देते हुए धर्मशाला से अधिवक्ता राजेश अरोड़ा ने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय धर्मशाला में पहुंचे। धोखाधड़ी के चारों मामलों में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश मुकेश बंसल, संगीता गौतम व दिनेश शर्मा ने एक ही दिन फैसला सुनाया है।

चम्बा के भटियात में खोली थी फर्जी निवेश कंपनी
उन्होंने बताया कि प्रद्युमन राणा व तिलक राज निवासी नयाड़ी नूरपुर ने कुछ समय पहले चम्बा के भटियात में एक फर्जी निवेेश कंपनी खोली थी। उनकी कंपनी में तिलक राज निवासी जतरूण, तहसील भटियात में एक-एक लाख रुपएकी 2 एफ.डी.आर., कमलेश रानी निवासी जतरूण तहसील भटियात ने एक लाख रुपए, मनोहर लाल निवासी जतरू ण तहसील भटियात ने 50 हजार रुपए व प्रकाशा देवी निवासी जतरूण ने 50 हजार रुपए व एक लाख 20 हजार रुपए की एफ.डी.आर. करवाई थी।

उपभोक्ताओं ने 19 जुलाई, 2017 को दर्ज करवाई थी शिकायत
इसके बाद एफ.डी.आर. के मैच्योर होने पर जब कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार्यालय बंद हो चुका है। बाद में जब उन्होंने प्रद्युमन राणा व तिलक राज से बात की तो वह पैसों को लेकर आनाकानी करने लगे। इस संबंध में निवेशकों ने 19 जुलाई, 2017 को दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता न्यायालय फोरम धर्मशाला में पहुंचे मामलों में न्यायालय ने कंपनी के मालिकों को 9 प्रतिशत ब्याज समेत निवेश राशि और प्रति शिकायतकत्र्ता 12 हजार 500 रुपए जुर्माना देने का फैसला सुनाया है।

Vijay