HC के आदेशों पर नीलामी के लिए नियुक्त अधिकारी का तबादला

Sunday, Sep 15, 2019 - 01:20 PM (IST)

नाहन (साथी): हाईकोर्ट के आदेशों पर इंडियन टैक्नोमैक कंपनी के विशाल परिसर की निलामी करवाने के लिए नियुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सिरमौर के उपायुक्त जी.डी. ठाकुर का निलामी से पहले ही तबादला क र दिया है। इससे पहले भी आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सिरमौर के जिलाधीश का जयराम सरकार ने बीते साल तबादला कर दिया लेकिन बाद में सरकार ने तबादला आदेश खारिज कर दिए थे। इंडियन टैक्नोमैक कंपनी परिसर की 19 सितम्बर को हाईकोर्ट के आदेशों पर निलामी तय हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 11 सितम्बर को नोडल अफसर का अन्य अधिकारियों के साथ शिमला के लिए तबादला कर दिया। इंडियन टैक्नोमैक कंपनी परिसर को निलामी के मुहाने ला खड़ा करने के पीछे आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सिरमौर के जिलाधीश जी.डी. ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई है।

2014 में इस अधिकारी ने ही टैक्नोमैक कंपनी में 2100 करोड़ के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश किया था। वसूली को लेकर सालों कानूनी लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली को लेकर टैक्नोमैक कंपनी परिसर को निलामी के आदेश दिए । 303 करोड़ रुपए से निलामी शुरू होगी। इंडियन टैक्नोमैक कंपनी परिसर पांवटा में नैशनल हाईवे पर स्थित प्राइम लैंड पर बना है। इसके अलावा कंपनी के आसपास क्षेत्र में कृषि भूमि भी है। जिसकी निलामी परिसर के साथ ही की जाएगी। विभाग ने निलामी के लिए व्यापाक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। विभाग ने कंपनी से 2100 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना है। इसके अलावा फर्जी एफ फार्म के घोटाले में भी करीब 75 करोड़ रुपए की राशि की अलग से वसूली होनी है। उधर, ई.डी. ने जो सम्पत्ति अटैच उसकी निलामी के आदेश तो हाईकोर्ट दे चुका है। कंपनी की 300 करोड़ की सम्पत्तियां हैं। जिनमें कंपनी परिसर भी शामिल है।


 

Ekta