युवतियों की तस्करी का मामला : 2 महिलाओं सहित 8 को कठोर कारावास की सजा

Friday, Mar 01, 2019 - 11:26 PM (IST)

पांवटा साहिब: पश्चिम बंगाल की 2 युवतियों की तस्करी के मामले में पांवटा साहिब की 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को देहरादून न्यायालय ने 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उत्तराखंड देहरादून शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने  बताया कि विशेष जज पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने मानव तस्करी व आपराधिक षड्यंत्र के आरोपियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इन आरोपियों को सुनाई सजा

मानव तस्करी के मामले में सुरेंद्र व उसकी पत्नी ममता निवासी पांवटा साहिब व मनजीत कौर निवासी बेहड़ेवाला पांवटा साहिब सहित 8 मुजरिमों सुरेंद्र व उसकी पत्नी ममता निवासी पांवटा साहिब, मनजीत कौर निवासी पांवटा साहिब, होटल मालिक कादिर हुसैन निवासी धर्मावाला, शेर खान निवासी खेड़ी, अमरती थाना मिर्जापुर सहारनपुर, महमूद निवासी ढकरानी, हैदर हुसैन व उसकी पत्नी लता निवासी दिल्ली शामिल हैं। सभी को 12-12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ  दुष्कर्म के आरोप भी थे, जिसे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 8 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

क्या है मामला

8 अक्तूबर, 2015 को सहसपुर थाने में मुकद्दमा दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार घटना की रात करीब साढ़े 10 बजे ब्रह्मावाला स्थित एक होटल से एक युवती कुछ लोगों के चंगुल से निकलकर थाने पहुंची थी। पश्चिम बंगाल निवासी उस युवती ने शिकायत की थी कि उसकी एक सहेली होटल में इन लोगों के चंगुल में है। सूचना पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में पुलिस ने होटल में छापा मारा और 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।

Vijay