पर्यटन विभाग ने होटल व्यवसायियों को जारी किया फरमान, 3 दिन की दी मोहलत

Friday, Jun 15, 2018 - 03:10 PM (IST)

डल्हौजी (भवानी): पर्यटन विकास निगम ने करीब 2 दर्जन होटल व्यवसायियों को नोटिस जारी करके फरमान जारी किए हैं कि निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई हैं, उन्हें पूरा किया जाए, वरना विभाग होटल सील करेगा। यह भी पता चला है कि निगम ने अनधिकृत रूप से चल रहे होटल एवं गैस्ट हाऊस संचालकों को नोटिस जारी करके शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने लिखा है कि जो होटल पंजीकृत से ज्यादा कमरे किराए पर दे रहे हैं और जो इसी आरोप में जुर्माना भी भर चुके हैं, वे तुरंत प्रभाव से अनधिकृत कमरों को किराए पर देना बंद करके सील करें, वरना विभाग अनधिकृत कमरों को तुरंत प्रभाव से सील करेगा।


जिनके होटल का एक भी कमरा पंजीकृत नहीं है, उन्हें फिर से मौका दिया जाता है कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर कमरे पंजीकृत करवाएं, वरना विभाग अब और मौका नहीं देगा। स्वच्छता एवं रेट लिस्ट न दर्शाने या फिर निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूलने वाले होटल संचालकों को भी अंतिम चेतावनी जारी करते हुए शपथ पत्र मांगे हैं। विभाग ने लिखा है कि जिस भी होटल में जो कमी पाई गई है, वे संबंधित सुधार करते हुए शपथ पत्र विभाग को प्रस्तुत करें, वरना विभाग हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम 2011 (संशोधित) की धारा 55(3)के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। 


और समय दे सरकार
कुछ खामियां ऐसी हैं जो 3 दिनों में नहीं सुधारी जा सकतीं। सरकार से मांग रखी गई है कि डी.पी. (विकास कार्यक्रम) अन्य पर्यटन स्थलों के समान हो और जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आता, होटल व्यवसायियों को और वक्त दिया जाना चाहिए। 


गंभीरता से नहीं ले रहे हैं व्यवसायी 
2 दिनों में डल्हौजी के 20 से ज्यादा होटल व्यवसायियों को नोटिस जारी किए हैं कि वे निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को पूरा करें, वरना संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ व्यवसायियों के पास संबंधित दस्तावेजों की कमी हो सकती है, मगर कुछ विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ा है।    

Ekta